इंदौर संभाग के के आयुक्त द्वारा झाबुआ के एसडीएम को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है. यह कार्यवाही उन पर लगे शारीरिक शोषण के आरोपों पर झाबुआ कलेक्टर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बाद की गई है. खबरों के अनुसार एसडीएम सुनील कुमार झा (56) द्वारा एक छात्रावास में निरिक्षण के दौरान छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगा था. इसकी शिकायत हॉस्टल के प्रमुख द्वारा की गई थी.
क्या है पूरा मामला
रविवार को एक अन्य अधिकारी के साथ आदिम जनजाति समुदाय के लिए बने एक हॉस्टल में झा निरिक्षण के लिए आते हैं. इस दौरान वह वहां की वार्डन को बाहर खड़ा रहने को बोलते हैं. छात्राओं के बयानों के अनुसार इस दौरान उनसे से बात करते हुए एसडीएम द्वारा उन्हें गलत ढंग से छुआ गया. अधिकारी के जाने के बाद छात्राओं ने यह बात वरदान को बतायी जिसके बाद उन्होंने सहायक आयुक्त निशा मेहरा को इसकी जानकारी दी. इसके बाद सहायक आयुक्त की शिकायत पर कलेक्टर तन्वी हुड्डा द्वारा एफ़आईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए.
ज़िले के एसपी अगम जैन ने बताया कि उपरोक्त आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 354 और 354 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा मध्यप्रदेश सिविल सर्विस नियम 1965 के अनुसार इंदौर आयुक्त द्वारा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है. स्थानीय सूत्र के मुताबिक झा पर इससे पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है. हाल ही में अलीराजपुर के एक बीजेपी नेता द्वारा इन पर डम्फर छोड़ने के लिए पैसों की माँग करने का आरोप लगाया गया था.
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