Powered by

Advertisment
Home हिंदी

सुप्रीम कोर्ट ने पर्वतीय ज़िलों में रहने वाले UPSC छात्रों को रोज़ाना 3000 रुपए देने का आदेश क्यों दिया है?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के फैसले में मणिपुर (Manipur) राज्य सरकार को राज्य के अशांत पहाड़ी जिलों में रहने वाले यूपीएससी (UPSC) उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया है।

By Ground Report Desk
New Update
upsc

Source X(@Kitabganj1)

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के फैसले में मणिपुर (Manipur) राज्य सरकार को राज्य के अशांत पहाड़ी जिलों में रहने वाले यूपीएससी (UPSC) उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया है। 26 मई को होने वाली यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा के मद्देनजर यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि छात्र राज्य के बाहर स्थित किसी भी परीक्षा केंद्र तक जाने में सक्षम हों। आइये जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। 

Advertisment

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

एक स्पेशल लीव पेटीशन दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मार्च के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इस आदेश में उल्लेख किया गया था कि यात्रा और रीइंबरसमेंट सुविधाएं केवल इम्फाल में परीक्षा केंद्र तक जाने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गईं थीं।उच्च न्यायालय ने एक हजार रुपये प्रतिदिन का भत्ता निर्धारित किया था, जिसे इस याचिका में अपर्याप्त माना गया था। 

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया कि उम्मीदवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति उम्मीदवार प्रति दिन कर दी जाए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इम्फाल केंद्र का चयन करने वाले छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अशांत पहाड़ी क्षेत्र के किसी भी उम्मीदवार पर भी लागू है।

अपने आदेश में, अदालत ने कहा, “जो व्यक्ति वर्तमान में पहाड़ी जिलों में रहते हैं और सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवार हैं, उन्हें प्रति उम्मीदवार प्रति दिन (3 दिनों के लिए) 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, ताकि ऐसे उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने के उद्देश्य से राज्य के बाहर किसी केंद्र तक यात्रा कर सकें। उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी उम्मीदवार को राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को वह स्थान बताना होगा जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं और जिस केंद्र पर उन्हें यात्रा करनी है।" सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उन नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण/ईमेल आईडी भी निर्दिष्ट किए गए हैं जिनसे उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया था भत्ता 

मणिपुर में पहाड़ी जिलों के आदिवासी उम्मीदवारों को सिविल सेवा (प्रारंभिक) देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को निर्देश जारी करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि मणिपुर सरकार गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण मणिपुर के चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में परीक्षा केंद्र खोलने में असमर्थ है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा द्वारा दिए गए आदेश में पहाड़ी जिलों के उम्मीदवारों के भोजन और आवास खर्च को कवर करने के लिए प्रति दिन (3 दिनों के लिए) 1000 रुपये की वित्तीय सहायता की अनुमति दी गई। राज्य ने यूपीएससी परीक्षा देने वालों के लिए इंफाल की यात्रा का खर्च वहन किया, जिसमें द्वितीय श्रेणी स्लीपर रेलवे किराया या राज्य बस किराया भी शामिल था। 

यूपीएससी ने उम्मीदवारों को 8 अप्रैल से 19 अप्रैल, 2024 के बीच इंफाल से अन्य राज्यों में परीक्षा केंद्र बदलने की भी अनुमति दी। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों को आइजोल, कोहिमा, शिलांग, दिसपुर, जोरहाट, कोलकाता और दिल्ली सहित मणिपुर के बाहर केंद्र चुनने की अनुमति दी।

अशांत सेनापति जिले से हैं 8 परीक्षार्थी  

कोर्ट के आदेश में आगे कहा गया, “इस अदालत को सूचित किया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए 8 उम्मीदवार सेनापति के अशांत जिले से चुने गए हैं। अदालत को अवगत कराया गया कि मणिपुर राज्य 8 उम्मीदवारों के परिवहन की व्यवस्था करेगा, यदि उनमें से कोई भी चाहे तो सेनापति से दीमापुर तक बस की व्यवस्था कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चुरचांदपुर से एक उम्मीदवार, और हालांकि राज्य के लिए परिवहन की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं हो सकता है, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार देय भत्ता  2500 से रुपये से 5000 रु बढ़ाया जाएगा।" .

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के सीमित दायरे और अपर्याप्त वित्तीय सहायता को चुनौती दी। इसने सेनापति जिले के उम्मीदवारों के लिए दीमापुर तक परिवहन का निर्देश दिया और चुरचांदपुर जिले के एक उम्मीदवार के लिए भत्ता बढ़ा दिया।

इस मामले में अधिवक्ता निज़ाम पाशा ने याचिकाकर्ता महासंघ का प्रतिनिधित्व किया, जबकि मणिपुर के महाधिवक्ता नाओरेम कुमारजीत सिंह ने रेस्पोंडेंट्स का प्रतिनिधित्व किया।

यह भी पढ़ें

पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुकट्विटरइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।