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NGT ने असम में वन भूमि के डायवर्जन की जांच के लिए गठित की कमेटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने असम पुलिस कमांडो बटालियन की स्थापना के लिए गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट, शिवसागर जिले में 28 हेक्टेयर वन भूमि के कथित अवैध डायवर्जन की जांच शुरू की है।

By Ground Report Desk
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने असम पुलिस कमांडो बटालियन की स्थापना के लिए गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट, शिवसागर जिले में 28 हेक्टेयर वन भूमि के कथित अवैध डायवर्जन की जांच शुरू की है। दरअसल असम वन विभाग पर जरूरी अप्रूवल के बिना इस डायवर्सन को अधिकृत करने का आरोप है, जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताएँ पैदा हुईं है। 

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एनजीटी की पूर्वी बेंच ने 29 मई के एक आदेश में असम सरकार, असम वन विभाग, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC), शिवसागर के जिला आयुक्त, और प्रभागीय वन अधिकारी सहित कई पक्षों को नोटिस जारी किया है।

यह कार्रवाई पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित चौधरी के एक आवेदन के बाद हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) और वन बल के प्रमुख एमके यादव ने गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग को अवैध रूप से मंजूरी दी थी।

मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें एमओईएफसीसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसमें वन (संरक्षण) अधिनियम से संबंधित अतिरिक्त वन महानिदेशक, एमओईएफसीसी सचिव द्वारा नामित एक अतिरिक्त सचिव और  एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मेघालय के वन उप महानिदेशक शामिल हैं। इस समिति को साइट का दौरा करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है, जिसमें अतिरिक्त वन महानिदेशक नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

एनजीटी ने कहा कि यह मुद्दा पर्याप्त पर्यावरणीय चिंताओं और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संभावित उल्लंघन को जन्म देता है। ट्रिब्यूनल ने स्थिति की पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

याचिकाकर्ता रोहित चौधरी का दावा है कि एमके यादव, जो अब असम के विशेष मुख्य सचिव (वन) हैं, ने क्षतिपूरक वनीकरण और नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) के भुगतान जैसी कानूनी आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। यह आरोप महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की ओर इशारा करता है जो यादव को पर्यावरणीय क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा सकता है।

दरअसल यह जांच असम में वन भूमि उपयोग की व्यापक जांच के बीच हुई है। एनजीटी की नई दिल्ली पीठ पहले से ही हैलाकांडी जिले में असम-मिजोरम सीमा के पास एक समान कमांडो बटालियन के लिए 44 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण के एक अन्य मामले की जांच कर रही है। 

यह डायवर्जन, जिसे यादव ने पीसीसीएफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी थी, ने बड़े विवाद को जन्म दिया और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के हस्तक्षेप से मार्च में निर्माण कार्य रुका।

हैलाकांडी मामले में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार किया कि निर्माण कार्य से वन संरक्षण संशोधन अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इससे असम में वन भूमि के प्रशासन के बारे में चिंताएं प्रबल हो गईं। यह चल रही जांच यादव की देखरेख में वन भूमि प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के एक पैटर्न को दर्शाती है।

गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट की घटना असम और नागालैंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के कारण और भी जटिल हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूप से हिंसा और भूमि अतिक्रमण के मुद्दे सामने आए हैं। कमांडो बटालियन की स्थापना का उद्देश्य कथित तौर पर ऐसे अतिक्रमणों को रोकना था, जो पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करते थे।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, एनजीटी के निष्कर्ष और उसके बाद की कार्रवाइयां कथित अवैध भूमि उपयोग के पर्यावरणीय और कानूनी निहितार्थ दोनों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण होंगी।

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