PD ACT क्या है जिसे पुलिस ने राजा सिंह पर लगाकर उसे जेल भेजा ?

PD ACT Raja Singh : तेलंगाना राज्य (Telangana) के हैदराबाद (Hyderabad) शहर का मौहोल अचानक से बदल गया है। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी से निलंबित विधायक राजा सिंह (Raja Singh) को पुलिस ने PD ACT के तहत गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया है। 23 अगस्त को गिरफ्तार हुए राजा सिंह को लोकल कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी।

राजा सिंह (Raja singh) लोकल कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद हैदराबाद शहर में मुस्लिम समुदाए सड़को पर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भीड़ को काबू करने के लिय पुलिस को कई बार लाठीचार्ज करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह को 41 (ए) सीआरपीसी के तहत दो अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया है। ये मामले फरवरी और अप्रैल 2022 में दर्ज किए गए थे।

PD ACT क्या होता है

हैदराबाद ((Hyderabad) में भारी विरोध के बाद राजा सिंह को  PD ACT के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि राजा सिंह के खिलाफ दर्ज 101 आपराधिक मामलों में से वह 18 सांप्रदायिक अपराधों में शामिल हैं। मंगलहाट पुलिस ने बताया कि राजा को चेरियापल्ली सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

निवारक निरोध (Preventive Detention) अधिनियम के तहत उन्हीं लोगों को हिरासत में लिया जाता है जो संदिग्ध होते है,या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है और उनसे समाज और देश की सुरक्षा को ख़तरा होता है।

क़ानून के जानकार के बताते हैं कि पीडी एक्ट (PD ACT ) के तहत निचली अदालत से ज़मानत भी मिल जाए फिर भी एक साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकता है। अगर एक्ट गलत लगा है तो जमानत की राह आसान हो जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट से भी जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं।

अगर PD ACT सही पाया जाता है तो जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि इस एक्ट के तहत सुनवाई के लिए राज्य स्तरीय कानूनविदों की कमेटी होती है। अगर उसमें अपराधी के अपराधों की समीक्षा होती है।

आपको बताते दें कि भाजपा विधायक टी. राजा सिंह (Raja Singh) के पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर आपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद हैदराबाद ((Hyderabad) में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे।भाजपा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजा सिंह को निलंबित कर दिया था।

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