MP LOCKDOWN NEW GUIDELINES: मध्यप्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा देखते हुए फिर से सख्ती की जा रही है। मध्यप्रदेश में लॉकडाउन (MP LOCKDOWN) तो नहीं लगेगा लेकिन 5 शहरों में नाईट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। राजधानी भोपाल में कोरोना के 425 मामले सामने आने और इंदौर में 313 मामलों के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना पर बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था।
सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंंदियां लागू करने का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार यानी 21 नवंबर से हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
जिन शहरों में कोरोना का 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां रात 10 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा।
5% पॉजिटिविटी रेट यानी कोरोना के हर 100 टेस्ट में 5 टेस्ट पॉजिटिव पाए जाएं। ऐसे जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद वहां के कलेक्टर नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में आखिरी फैसला लेंगे।
राज्य में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।
थिएटरों के लिए पहले की गाइडलाइन जारी रहेगी। यानी 50% सिटिंग कैपेसिटी की ही इजाजत होगी।
शादियों में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इस पर फैसला बाद में होगा।
रात 10 से 6 बजे तक औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
औद्योगिक मजदूरों के आवागमन और ट्रकों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी।
पूरे प्रदेश में मास्क लगाने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। इसे लागू करने की जिम्मेदार जिला प्रशासन की होगी।
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