Ground Report | News Desk
लॉकडाउन का तीसरा चरण आज समाप्त हो गया, इसीके साथ चौथे चरण (Lockdown 4) की शुरुवात कल से हो जाएगी जो 31 मई तक चलेगी। इस दौरान अधिकतर सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी जबकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में राज्यों को कई छूट भी दी गई है। जानिए लॉकडाउन के चौथे चरण में क्या होगा शुरु (Permitted) और क्या रहेगा बंद( Restricted) ।
सेवाएं जो रहेंगी बंद-
हवाई यात्रा नहीं होगी शुरु
गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाईडलाईन के मुताबिक सभी प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ाने लॉकडाउन 4 में बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य संबंधी हवाई सेवाएं जैसे एयर एंबुलेंस को उड़ने की इजाज़त होगी। मालवाहक हवाई जहाज चलेंगे और केवल गृहमंत्रालय द्वारा इजाज़त प्राप्त उड़ानों का परिचालन होगा। सुरक्षा संबंधी उड़ाने जारी रहेंगी।
मेट्रो सेवा नहीं होगी शुरु
कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार मेट्रो सेवा दोबार शुरु कर सकती है। लेकिन लॉकडाउन 4 के दौरान भी मेट्रो नहीं चलेगी।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग रहेंगे बंद
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास लॉकडाउन 4 में बंद रहेंगे। ऑनलाईन लर्निंग और ई क्लासेस को बढ़ावा दिया जाएगा।
रेस्टोरेंट और होटल भी बंद
स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स के सेवा में लगे रेस्टोरेंट, कैंटीन और होटल केवल अपना काम करेंगी बाकि सभी रेस्टोरेंट होटल और गेस्ट हाउस को लॉकडाउन चार में बंद रहना होगा। सरकार ने रेस्टोरेंट्स को किचन शुरु करने की अनुमति ज़रुर दी है। लेकिन केवल ऑनलाईन फूड डिलीवरी के लिए।
सिनेमा हॉल, बार, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, थियेटर, मॉल, स्वीमिंग पूल, क्लब हाउस और मनोरंजन के सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खुलेंगे लेकिन यहां लोगों को दर्शक के रुप में नहीं बुलाया जा सकेगा।
राजनैतिक, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मंनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की पब्लिक इक्ट्ठा करने की कोशिश पर कार्रवई होगी।
धार्मिक स्थल और आयोजनों पर रोक
जनता के लिए सभी धार्मिक स्थल पर जाने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन नहीं किये जा सकेंगे।
सेवाएं जो पाबंदियों के साथ होंगी शुरु
अंतर्राज्यीय बस सेवा
राज्य सरकार चाहें तो आपसी सहमती के साथ अंतर्राज्यीय बस सेवा का परिचालन कर सकती हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा साथ ही यह सेवा कंटेनमेंट ज़ोन और रेड ज़ोन में नहीं होगी शुरु। बाकि वाहनों की आवाजाही पर भी राज्य फैसला ले सकेंगे।
ऑनलाईन फूड डिलीवरी
रेस्टोरेंट मालिक किचन चला सकते हैं लेकिन केवल ऑनलाईन फूड डिलीवरी के लिए।
रेड, ऑरेंज, ग्रीन ज़ोन के लिए दिशानिर्देश
रात्री कर्फ्यू को लेकर निर्देष
अन्य ज़रुरी बातें-
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