उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब यूपी में अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
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प्रदेश की योगी सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरे प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इसके लागू होने के बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है।
क्या है एस्मा ?
- किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है या फिर हड़ताल पर जाता है, तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है।
- एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। यह कानून मुश्किलों के बीच कर्मचारियों की हडताल रोकने के लिए बनाया गया था।
- इस कानून का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल का प्रावधान है या 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही सजा दी जा सकती है।
- एस्मा के तहत पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह इस कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
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