GROUND REPORT NEWS DESK | NEW DELHI
इन दिनों पूरी दुनिया CORONAVIRUS की जद में है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। यह लॉकडाउन मंगलवार रात 12 बजे से प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। सड़कें सुनसान हैं। जो लोग जहां थे वहीं रुक गए हैं। सड़क, रेल और हवाई मार्ग तीनों ही पूरी तरह बंद हैं। लोग घरों में हैं। प्रशासन ने भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। 21 दिनों के लॉकडाउन की खबर से कई लोग घबरा गए हैं कि अब दैनिक जीवन की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। घबराने की जरूरत नहीं है गृह मंत्रालय ने एक गाइडलान जारी की है जिसमें किराना, फल सब्जी और मेडिकल जैसी दुकानों पर पाबंदी नहीं है।
यहां पढ़ें क्या खुला रहेगा और क्या बंद होगा-
सब्जी, राशन, दवा, फल, मांस-मच्छी और डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध-पनीर की दुकाने की खुली रहेंगी। इन्हें आप फोन के जरूये या ऑन लाइन ऑर्डर कर सकते हैं। होम डिलिवरी की सुविधा दी गई है। जो तबका फोन या ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकता उन्हें कुछ घटों की घरीदारी के लिए राहत दी गई है जैसा आम तौर पर कर्फ्यू के दौरान होता है, लेकिन ध्यान रहें की भीड़ न लगाएं और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें। मास्क पहनें। घर आकर अपने हाथों को साबुन से ठीक तरह से धोएं।
डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, पूर्वानुमान की एजेंसियां खुली रहेंगी।
बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर और एटीएम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूर्व की तरह खुले रहेंगें। ई-कॉमर्स के जरिए दवा, मेडिकल उपरकरण की डिलवरी की सुविधा दी गई है।
पेट्रोल पंप, एलपीजी पंप, गैस रिटेल खुले रहेंगे। प्राइवेट सिक्टोरिटी सर्विस भी मिलती रहेगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे।
गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन के मुताबिक, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। रेल, हवाई और रोडवेज की सेवा नहीं मिलेगी। साथ ही सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे।
सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब भी पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, पब, बार, दुकानें बंद रहेंगी। होटल, धार्मिक स्थल, सभी शिक्षण संस्थान भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
लॉक डाउन के दौरान यदि किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।