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बांबे हाईकोर्ट ने कहा बुलेट ट्रेन से देश का फायदा होगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलेट ट्रेन के लिए हो रहे भूमि-अधिग्रहण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह देश का सपना है

By Pallav Jain
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bombay high court on bullet train

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलेट ट्रेन के लिए हो रहे भूमि-अधिग्रहण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह परियोजना देश का सपना है और इससे लोगों को फायदा ही होगा।

गोदरेज एंड बॉयसे कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र सरकार और एनएचएसआरसीएल हाईस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुंबई के विक्रोली इलाके में जमीन अधीग्रहण के खिलाफ याचिका लगाई थी।

जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एमएम सथाये की पीठ ने कहा, जब मौलिक अधिकार आपस में टकराते हैं तो कोर्ट को यह देखना होता है कि देशहित किसमें है। क्योंकि सार्वजनिक हित निजी हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।

इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि गोदरेज बायसे कंपनी के विरोध के कारण सारा प्रोजेक्ट अटका हुआ है।

दरअसल अभी तक केवल गोदरेज कंपनी की ज़मीन का ही अधिग्रहण नहीं हो सका है। कंपनी ने 572 करोड़ के मुआवज़े की मांग की थी लेकिन अभी तक उन्हें केवल 264 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण के मामले में निजी स्तर पर मोलभाव नहीं किया जा सकता।

आपको बता दें कि मुंबई-अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन ट्रैक बनाया जाना है। इसमे 21 किलोमीटर का ट्रैक अंडर ग्राउंड है। अंडरग्राउंड टनल का एक एंट्री पॉईंट विक्रोली में हैं जिसपर गोदरेज कंपनी का मालिकाना हक है।

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