अलवर, 8 मई। राजस्थान के अलवर से देश को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है। बीती 26 अप्रैल को 5 लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहे पति-पत्नी को रास्ते में रोक उन्हें सुनसान इलाके में ले गए, उनसे मारपीट की और पति के सामने पत्नी का गैंगरप कर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
ये मामला तब सामने आया जब वीडियो के आधार पर आरोपी पति-पत्नि को ब्लेकमेल करने लगे। पहली बार ब्लेकमेल करने पर उन्होंने पैसे दे दिये लेकिन दुबारा ब्लेकमेल करने पर उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद होश उड़ा देने वाला ये मामला सामने आया है। हांलाकि इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है।
मामला सुर्खियों आया तो खुली पुलिस प्रशासन की नींद –
लेकिन मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में राजस्थान के डीजीपी, कपिल गर्ग ने कहा है कि, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन पांच लोगों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य सभी आरोपियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस की 14 टीमें काम कर रही हैं।
मामले में लापरवाही बरत रहा थानाधिकारी निलंबित –
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में कहा है कि, मैं इस मामले को गंभीरता से ले रहा हूं, राज्य के DGP खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और दोषियों को सजा दी जाएगी। मामले में लापरवाही बरतने वाले थानागाजी पुलिस थाने के थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
पीड़िता की आपबीती –
दलित समुदाय से आने वाली पीड़िता का कहना है कि वह अपने पति के साथ ललवाड़ी गांव से तालवृक्ष जा रहे थे। रास्ते में पांच बदमाशों ने उनकी बाइक रोकी। वो हमें खींचकर पास के रेत के टीले पर ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही घटना का वीडियो भी बनाया।
इसके बाद पीड़िता ने कहा, आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे मांगे। हमने एक बार तो पैसे दे दिए, लेकिन जब दूसरी बार पैसे की मांग की, तब वे पुलिस के पास गए।
FIR में दर्ज पीड़िता का स्टेटमेंट –
पीड़िता द्वारा पुलिस दर्ज FIR के मुताबिक, 2 लोगों ने पीड़िता के पति की पिटाई की और 3 महिला के साथ रेप करने लगे। बाद में उन 2 लोगों ने भी उसके साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया और पीड़ितों को धमकी दी कि अगर वे पुलिस से शिकायत करते हैं तो वे उन्हें मार देंगे।’
IPC सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज –
इस मामले में पुलिस ने धारा 147, 149, 323, 341, 354B, 376 (D) और 506 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है और एक जांच शुरू की गई है।