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भारतीय संविधान (Indian Constitution) 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर भी हमारे देश के लिए बराबर का महत्त्व रखती है। 26 नवंबर को पूरा भारत संविधान दिवस मनाता है, क्योंकि 1949 में आज ही दिन हमारी संविधान सभा(Constituent Assembly) ने भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि भारतीय संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था।
भारतीय संविधान के 10 अज्ञात तथ्य
- भारतीय संविधान पूरी तरह से हस्तलिखित है। यह न तो छपा गया है और न ही टाइप किया गया है। यह प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने इसे फ्लोइंग सुलेख-इटैलिक शैली में लिखा था। वही प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था।
- भारतीय संविधान की मूल प्रतियां, जो हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई हैं, उसे भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केसेस में रखा गया है। वहीं अंग्रेजी संस्करण में 117,369 शब्द हैं।
- भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 25 भाग, 448 लेख, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 94 संशोधन हैं।
- डॉ बी.आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और घटक समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही उन्हें “भारतीय संविधान के पिता” के रूप में भी जाना जाता है।
- संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर, 1946 को मिली थी। और अंतिम मसौदे के साथ आने में ठीक 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जब मसौदा तैयार करके बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तो अंतिम रूप देने से पहले 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे।
- संविधान का प्रारूपण आखिरकार 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। लेकिन, इसे कानूनी रूप से 26 जनवरी 1950 को दो महीने बाद लागू किया गया। जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत संविधान का हस्ताक्षर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था जो कि अब नई दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है।
- पंचवर्षीय योजनाओं (FYP) की अवधारणा USSR से ली गई थी और निर्देशक सिद्धांत (सामाजिक-आर्थिक अधिकार) आयरलैंड से लिए गए थे।
- प्रस्तावना में लिबर्टी, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। वही मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है।
- भारतीय संविधान में 9 मौलिक अधिकार हैं। हालाँकि, 1978 के संशोधन से पहले ‘संपत्ति का अधिकार’ भी उनमें से एक था जिसे हटा दिया गया।
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