आने वाला वक्त कर्मचारियों के लिए और खुशियां लेकर आ सकता है। देश में नया लेबर कोड आने वाला है, जिसके तहत कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिनों का ऑफ मिल सकता है। इन लेबर कोड्स के लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरा का नया दौर शुरू हो जाएगा। मसौदे को अंतिम रूप मिलने के बाद कर्मचारियों को एक सप्ताह में चार दिन काम करने और उसके साथ तीन दिनों की छुट्टी का विकल्प मिलेगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) चार नए लेबर कोड को लागू करने के लिए उनसे संबंधित नियमों को इस सप्ताह अंतिम रूप दे सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, यह पोर्टल जून तक तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उनके लिए अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए भाषण के दौरान इस प्रकार के वेब-पोर्टल की स्थापना का उल्लेख किया था। 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं नए लेबर कोड
जानें- नए लेबर कोड में क्या है खास
- अगर कर्मचारी किसी दिन 8 घंटे से ज्यादा या फिर सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो फिर उसे ओवरटाइम का मेहनताना सामान्य सैलरी से दोगुना मिलेगा।
- नए लेबर कोड के ड्राफ्ट में कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स को दिन में 12 घंटे तक किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले यह अवधि 9 घंटे की थी और इसमें एक घंटे का रेस्ट भी शामिल था।
- ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के नाम से तैयार कोड में सरकार ने कंपनियों को एक दिन में 12 घंटे तक वर्किंग आवर्स रखने की छूट देने की बात कही है।
- ओवरटाइम के कैलकुलेशन को लेकर भी नियम तय किया गया है। अगर कोई कर्मचारी 15 से 30 मिनट तक काम करता है तो फिर उसे पूरे 30 मिनट के तौर पर काउंट किया जाएगा।
- IT और ऐसी ही अन्य सर्विसेज के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला है, जिसमे वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान रहे, ये सुविधा नए कोड में रखी है।
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