नई दिल्ली . दिल्ली में इस बार अगर आप सार्वजनिक स्थलों जैसे कि रोड पार्क, मैदान इत्यादि में होली खेलते पाए जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिसवाल ने होलिका दहन से एक दिन पूर्व बयान जारी कर कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोरोना के नियमों के उल्लंघन के प्रति ज्यादा सख्ती लाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि डीडीएमए ( दिल्ली डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) की तरफ से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनज़र एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर जैसे कि रोड, पब्लिक पार्क, ग्राउंड इत्यादि पर जैसे लोग पहले इकट्ठा होकर होली खेलते थे इस पार उस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। किसी को भी सार्वजनिक स्थल पर यानी कि पब्लिक गैदरिंग अथवा भीड़ इकठ्ठा करके होली खेलने की इजाजत नहीं है।
डीडीएमए आर्डर कहता है कि जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह भी हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए जाएं।
दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि लोग अपने घर पर ही अपने परिवार वालों के साथ होली मनाएं। बिसवाल ने कहा कि बाहर जाकर इकठा होने की इजाजत नहीं है और जो इसका उल्लंघन करेंगे
उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
डी डी एम ए ने इसी प्रकार के नियम नवरात्रि और शब ए बारात के लिए भी जारी किए है। ग़ौरतलब है कि दिल्ली में लगातार पिछले दो हफ़्तों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज़ की जा रही है। गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में दैनिक कोरोना मामलो की संख्या 1500 से अधिक दर्ज़ की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शुरुआत में सख्ती न बरती गई औऱ सामाजिक दूरी एवम मास्क पहनने पर ज़ोर न दिया गया तो हालात फ़िर से बेकाबू हो सकते हैं।
हालाँकि दिल्ली में लोगों ने दीवाली के अवसर पर ऐसे नियमों की धज्जियाँ उड़ाई थी। दिल्ली पुलिस इस बार कितनी सतर्क रहती है यह तो समय ही बताएगा।